भाजपा सांसद को जगदंबिका पाल को अदालत ने एक महीने जेल की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदंबिका पाल को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। भाजपा सांसद को साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। हालांकि, उनको अदालत से तुरंत जमानत भी मिल गई। बता दें कि पाल पर आरोप था कि 2014 के आम चुनाव के वक्त बंसी में हुई एक रैली के दौरान उन्होंने अनुमन्य संख्या से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशव पांडे ने इस बारे में शनिवार को बताया कि तत्कालीन एसडीएम ने पाल के खिलाफ बंसी कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संजय चौधरी ने पाल को लेकर कल (22 दिसंबर) फैसला सुनाया। पांडे ने बताया कि सीजेएम ने पाल पर इसी के साथ 100 रपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पाल को तत्काल जमानत दे दी ।

भाजपा सांसद को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। उन्होंने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे के दबाव में सपा सरकार की मशीनरी ने यह मामला दर्ज किया था। वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। अब वह सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

 

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