कठुआ बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

कठुआ में आठ साल की लड़की के बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को मेरठ के एक कॉलेज के अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया. मेरठ कॉलेज के प्रमुख आर पी सिंह पर मुख्य आरोपी संजी राम से उसके बेटे और कॉलेज के छात्र विशाल जंगोत्रा को छिपाने के लिए धन लेने का आरोप है.

हालांकि न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस से कहा कि अगर उसे इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करना हो तो उन्हें पांच दिन का नोटिस दिया जाए. इस साल जनवरी में कठुआ में एक लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के संबंध में गिरफ्तार आठ आरोपियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर आरोपपत्र में सिंह का नाम सामने आया था. सिंह पर अपराध स्थल पर कालेज के छात्र विशाल की उपस्थिति को लेकर जांच अधिकारियों को गुमराह करने के लिए धन लेने का आरोप है. (इनपुट भाषा से)

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