मासूम की हत्या कर उसका खाल उतार पीया था खून और खा गया था मांस, नरभक्षी दरिंदे को मिली फांसी
उत्तर प्रदेश में एक शख्स ने छह साल के मासूम की हत्या कर दी। हत्यारे ने पहले बच्चे की खाल उतारकर उसका खून पीया। बाद में उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें खा गया। कोर्ट ने मंगलवार (10 अप्रैल) को इसी मामले में नरभक्षी हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी के साथ दरिंदे पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मामला पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में मोहम्मद नईम उर्फ गऊआ रहते हैं। उनका छह साल का बेटा मो.मोनिश था, जिसकी हत्या 21 फरवरी 2017 को कर दी गई थी। पड़ोस में रहने वाला नजीम दोपहर 12 बजे उसे बेर खिलाने का बहाना बनाकर घर से अपने यहां ले गया था। दरिंदे ने चाकू से उसके टुकड़े-टुकड़े करने के बाद उसे अपना निवाला बनाया था।
हत्यारे ने बच्चे का शव बगल के घर में फेंक दिया था। मामले के बारे में घर वालों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। जांच में पता लगा कि आरोपी नशे का भी आदी थी। घटना से एक दिन पूर्व उसका मां से विवाद हुआ था।
पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। नजीम के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 377 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (पॉस्को) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
लगभग 11 महीने तक चले इस मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार शुक्ला ने हत्या को नृशंस करार दिया। उन्होंने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के बाद वह कोर्ट परिसर में ही मौजूद था, जिसके बाद उसे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोबारा जेल भेजने का आदेश दे दिया। बच्चे की बर्बर तरीके से हत्या करने के मामले पर फैसला आने के बाद लोगों ने कोर्ट के फैसले की सराहना की है।