चारा घोटाले के चौथे मामले में भी आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव दोषी करार
चारा घोटाले के चौथे मामले में भी आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार घोटाला मामले में लालू को दोषी करार दे दिया है। वहीं सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया है। इस मामले में लालू और जगन्नाथ समेत 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों में से 19 को दोषी करार दिया और 12 को बरी किया। लालू की सजा को लेकर 21, 22 और 23 मार्च को सुनवाई होगी।
कोर्ट ने अन्य राजनेता आर के राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और विद्यासागर निषाद को दोषी करार दिया है। वहीं 3 आईएएस अधिकारी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था, जिनमें दो अधिकारी बेक जूलियस और महेश प्रसाद को बरी कर दिया गया तो वहीं केवल एक अधिकारी फूल चंद सिंह को दोषी करार दिया गया। लालू सीधा रिम्स अस्पताल से कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही फैसला सुना दिया गया था। फैसला आने के बाद आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी और नीतीश का मेल अजब है, अजब है उनका खेल, दोबारा से हो गया जगन्नाथ मिश्रा रिहा और लालू को जेल, एक आदमी को बेल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल।’
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले के कुल 6 मामले हैं, जिनमें से 3 मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं चौथे दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। लालू के ऊपर दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगा है। चारा घोटाले के पहले मामले में लालू को 2013 में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। दूसरे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दोषी करार देते हुए 23 दिसंबर, 2017 के दिन साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा चारा घोटाले के तीसरे मामले में कोर्ट ने 24 जनवरी, 2018 के दिन आरजेडी चीफ को 5 साल की सजा सुनाई थी। इन सभी मामलों में लालू यादव इस वक्त बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।