गाजियाबाद में मदरसे में 10 साल की बच्ची से रेप मामले में दाखिल हुआ चार्जशीट, बेहोश कर किया था रेप
गाजियाबाद में मदरसे में 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस मंगलवार (19 जून) को चार्जशीट दाखिल कर दिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि बच्ची के साथ मदरसे में 2 बदमाशों ने गैंगरेप किया था। इससे पहले बच्ची को नशीला पानी दिया गया, जिसे पीकर वह बेहोश हो गई थी। 19 पन्नों की चार्जशीट में आरोपियों की हैवानित का जिक्र पुलिस ने बड़े विस्तार से किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि रेप को अंजाम देने वाला एक दूसरा शख्स फरार है। इस मामले में पुलिस को एक तीसरे अभियुक्त की भी तलाश है जिसने लड़की को लालच देकर बुलाया। इनकी छापेमारी के लिए एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही है। पुलिस ने चार्जशीट में आरोप लगाया, “गिरफ्तार किये गये शख्स ने अपने आप को दूसरे की तरह पेश किया और लड़की को फोन किया, इसी दिन लड़की किडनैप हुई थी, इस शख्स ने बच्ची को कहा कि उसकी छोटी बहन उसे मिलने के लिए बुला रही है। इस शख्स ने उसे एक आइसक्रीम पार्लर के पास बुलाया, इसके बाद इसने बच्ची को किडनैप कर लिया और उसे मदरसा ले गया। इसके बाद इस आरोपी ने अपने दोस्त की मदद से उसे बंधक बनाये रखा। आरोपी का यही दोस्त अब फरार है।
पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी बच्ची को लेकर मस्जिद की टैरेस पर गया, और उसे वहां पड़ी लकड़ियों में छिपने को कहा। इसके बाद, जब मदरसे का मौलवी वहां से चला गया तो मुख्य आरोपी बच्ची को लेकर दूसरे फ्लोर पर गया। पुलिस ने इस मामले में मौलवी पर पोक्सो कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मौलवी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और उसे पुलिस को सूचना देना चाहिए थी। चार्जशीट आरोपी ने बच्ची को पानी पीने को दिया। इस पानी में नशीला पदार्थ मिला था, इसे पीकर वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी और उसके दोस्त ने कथित तौर पर लड़की के साथ रेप किया। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए अपना और बच्ची के फोन को तोड़ दिया। सुबह बच्ची दर्द से तड़पती हुई उठी। आरोपी ने बच्ची को नहाने और कपड़े बदलने को कहा। पुलिस का कहना है कि मदरसे में आरोपी समेत 6 लोग पढ़ते और रहते थे।
चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने दोनों टूटे मोबाइल बरामद कर लिये हैं। ये मोबाइल मदरसे के पास खाली पड़े प्लॉट में पड़े थे। पुलिस ने IMEI नंबर की मदद से इसे हासिल किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसका दोस्त लड़की बनकर बच्ची से बात करता था। चार्जशीट में लिखा है, “पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अध्ययन के बाद पाया है कि बच्ची और आरोपी के बीच मार्च 13 से लेकर अप्रैल 21 तक फोन पर बातचीत हुई थी। बच्ची ने लड़की बनकर कॉल कर रहे आरोपियों को 27 बार फोन किया था, जबकि आरोपियों ने 10 साल की बच्ची को 40 दिनों में 333 बार कॉल किया। अप्रैल 21 को आरोपी का फोन लोकेशन बच्ची के घर के नजदीक था, यहां से आरोपी ने बच्ची को तीन बार फोन किया, जबकि आखिरी कॉल गाजियाबाद से किया गया था।” पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 DB (12 वर्ष की कम उम्र की बच्ची से एक या एक से अधिक लोगों द्वारा रेप) धारा 201 (अपराध के सबूत को मिटाना) और पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 लगाई है।