गांधी के नाम से महात्मा हटाने की डाली याचिका, हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

मद्रास हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसने नोटों के ऊपर लगी महात्मा गांधी की फोटो में से ‘महात्मा’ शब्द हटाने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। दरअसल कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर एस मुरुगनंतम ने नोटों पर लगी महात्मा गांधी की फोटो में उनके नाम के आगे से ‘महात्मा’ शब्द हटाने की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुरुगनंतम की याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की बेंच ने कहा कि इस तरह की पीआईएल केवल और केवल कोर्ट के काम में बाधा डालने का काम करती हैं और इससे कोर्ट का कीमती समय भी बर्बाद होता है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नोटों के ऊपर से राष्ट्रपिता गांधी के नाम के आगे से महात्मा शब्द ना हटाकर सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि रिजर्व बैंक भी महात्मा शब्द का इस्तेमाल करके समानता के सिद्धांत का उल्लंघन ही कर रहा है, जो की संविधान की मूल संरचना है।

इस मामले में कई तरह के सवाल खड़े करने के साथ ही याचिकाकर्ता ने सभी नोटों और सिक्कों पर से महात्मा शब्द के हटाने के लिए कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देश देने की मांग भी की थी। इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह का जनहित शामिल नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम को 15 दिनों के अंदर ही अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को जमा कराई जाए।

 

 

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