दूर कर लीजिए कन्फ्यूजन: नहीं बढ़ी है PAN से आधार जोड़ने की मियाद, आज आखिरी तारीख
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख पर लोगों के बीच अभी भी संशय बरकरार है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल सेक्टर स्कीम से जुड़ी चीजों के लिए पैन कार्ड से या बैंक से आधार लिंक कराने की तारीख दिसंबर तक बढ़ाई गई है, जबकि आईटीआर दाखिल करने या अन्य गैर सामाजिक योजनाओं के लिए पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, आज (31 अगस्त को) वित्त मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि गैर सामाजिक योजनाओं के लिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ाई जाय या नहीं। फिलहाल आज (31 अगस्त) ही आखिरी तारीख है।
आयकर अधिनियम की धारा 139 एए(2) के तहत 01 जुलाई 2017 तक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास पैन हो उन्हें आधार से लिंक कराना अनिवार्य है या जो पैन बनाने को इच्छुक हों उन्हें आधार नंबर देना अनिवार्य है। हालांकि, आधार को सभी योजनाओं से जोड़ने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और नवंबर में उस पर सुनवाई होनी है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इसमें भी ढील दे सकती है। वैसे सरकार ने बैंक से आधार लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
गर आपने भी अभी तक लिंक नहीं किया है तो कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई थी। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं तो इनकम टैक्स की वेबसाइटhttp://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉगिन करके देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल सेटिंग में जाकर देख पाएंगे कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है तो ठीक है अगर लिंक नहीं है तो यहां क्लिक करके जानें कैसे करना है लिंक। अगर आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो आपको यह नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।