पत्नी की बहन का बलात्कार करने और धमकाने के आरोप में अदालत से मिली 10 साल की जेल

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की बहन के साथ बलात्कार करने , उसका पीछा करने और डराने – धमकाने के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने साथ ही कहा कि महिला द्वारा दोषी के खिलाफ चार प्राथमिकियां दर्ज कराने के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेणु भटनागर ने कहा , ‘‘ अपने जीजा के हाथों लगातार यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही लड़की के पास पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके जीजा की उस पर बुरी नजर थी और उसकी बहन से शादी के बाद से वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। ’’ उन्होंने कहा कि कानूनी उपायों का सहारा लेने के बावजूद पीड़िता आरोपी की शिकार बन गयी और वह आखिरकार उसके साथ बलात्कार करने में सफल रहा। आरोपी ने 2015 में उसकी बहन से शादी की थी।

अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और ‘‘ अपराध की गंभीरता , पीड़िता की मानसिक एवं शारीरिक दशा , उसकी सामाजिक हैसियत और वित्तीय दशा ’’ को देखते हुए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि शादी के बाद दोषी अपनी पत्नी की बहन का पीछा करने लगा और इस वजह से दंपति का अलगाव हो गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी ने पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उसे धमकी दी कि उसके मना करने पर वह उसकी बहन (अपनी पत्नी) को प्रताड़ित करेगा और उसके पिता एवं भाई को जान से मार देगा।

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