मुंबई में बहू की हत्या कर दफनाने जा रहे थे मां-बेटे को लोगों के खबर करने के बाद पुलिस ने धार दबोचा
मुंबई में स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते बहू की हत्या करने वाले मां-बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मां-बेटे मृत बहू को दफनाने जा रहे थे. तभी कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया. शव दफन होने से ठीक पहले पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर मां-बेटे को हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है, जिसके बाद मां-बेटे गिरफ्तार कर लिए गए. पुलिस ने बताया कि आरोपी रफीउल्लाह का परिवार मुंबई के कुर्ला में रहता है. करीब साल भर पहले रफीउल्लाह ने 17 साल की नूरजहां से शादी की थी.
पिछले कुछ महीनों से रफीउल्लाह का अपनी पत्नी नूरजहां से बात-बात पर झगड़ा होता रहता था. दरअसल रफीउल्लाह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हो गया था. उनके बीच बात-बात पर झगड़ा होता रहता था.
पुलिस ने बताया कि इसी तरह कुछ समय पहले रफीउल्लाह अपनी पत्नी नूरजहां से महज इस बात को लेकर बुरी तरह झगड़ पड़ा कि उसकी पत्नी ने अपने मोबाइल से कुछ व्हाट्सऐप चैट डिलीट कर दिए थे.
पड़ोसियों के मुताबिक, रफीउल्लाह को अपनी पत्नी का पड़ोसियों से बातचीत करना तक अच्छा नहीं लगता था. बीते शनिवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर जमकर झगड़ा हो गया. गुस्से में रफीउल्लाह ने नूरजहां के दुपट्टे से गला घोंटकर नूरजहां की हत्या कर दी.
नूरजहां की हत्या करने में रफीउल्लाह की मां ने भी उसका साथ दिया और शव को ठिकाने लगाने में भी मदद की. इसके बाद रफीउल्लाह ने इस हत्या को खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की.
रफीउल्लाह ने उसी दुपट्टे का फंदा बनाकर नूरजहां का शव कमरे की छत से लटका दिया और पड़ोसियों को बताया कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है. देर शाम तक मां-बेटे ने अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में पूरी कीं और नूरजहां का शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान की ओर चल दिए.
लेकिन पड़ोसियों को कुछ शक हो गया था. उन्होंने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दे दी. कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और नूरजहां का शव अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने सियॉन हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाया.
रविवार को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि नूरजहां की गला घोंटकर हत्या की गई है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रफीउल्लाह और उसकी मां के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 320, 201 और 498 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने हालांकि उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया, जिसने पुलिस को घटना की सूचना दी थी.