राजस्थान में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या करने मामले में एक युवक को फांसी की सजा
राजस्थान के झालावाड़ जिला विशिष्ट न्यायालय की एस.सी.एस.टी. एवं पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या करने मामले में एक युवक को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने धारा 376 एवं धारा 302 के तहत यह सजा सुनाई है.
मीडीया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार झालावाड़ जिला विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एवं पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा मात्र 6 माह के अन्दर दी है. झालावाड़ जिले में इतने कम समय में फासी की सजा का ये पहला मामला है. ये फैसला समाज में नजीर बनेगा जो छोटी-छोटी मासूम बच्चीयों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों को काफी हद तक सोचने को मजबूर करेगा और समाज में इस प्रकार की घटनाओं में कमी होगी.
झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटी रायपुर में 14 फरवरी 2018 को दिल को दहला देने वाली घटना हुई थी. गांव की 6 साल की नाबालिग दलित बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोड सिह उर्फ मोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था.
यह गिरफ्तारी पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर की थी. इस घटना में गिरफ्तार आरोपी बालिका का पड़ोसी था एवं बालिका के घर पर उसका आना जाना था. नाबालिग अभियुक्त को अच्छी तरह जानती थी. जानकारी के अनुसार झालावाड़ शहर के समीप ही छोटी रायपुर गांव में शिवरात्री पर्व मनाया जा रहा था. उसमें ये आरोपी मोड़ सिंह ने 6 साल की नाबालिग बालिका को टॉफी देने के बहाने घर पर बुलाया.
वह जिस समय बालिका को घर ले गया उस समय आरोपी की मां कहीं बाहर गयी हुई थीं. घर पर ही इसने बालिका के साथ बलात्कार किया फिर इसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद बालिका के शव को रायपुर के ही खेत में बोरी मे भर कर फेंक दिया. बालिका का शव खेत में पड़े होने की सूचना गांव वालों द्वारा पुलिस को दी गई.
पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर पहुंची और मामले की बारीकी से जांच की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने जिला विशिष्ट न्यायालय एस.सी.एस.टी. एवं पॉक्सो कोर्ट में धारा 376, 366 एवं 302 एव पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 मे 28 फरवरी 2018 को पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाहों के बयान करवाये गये एवं 44 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गए. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की मदद से अभियुक्त मोड सिह को फांसी (मृत्युदण्ड) की सजा सुनाई है.