हरियाणा के मिर्चपुर कांड में दलित बाप-बेटी को जिंदा जलाने के जुर्म में सभी 20 दोषियों को उम्रकैद
2010 में हरियाणा के मिर्चपुर कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में सभी 20 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. हाईकोर्ट ने इन सभी को SC/ST एक्ट के तहत सजा सुनाई है.
बता दें कि 2010 में हरियाणा के मिर्चपुर कांड में दलितों पर हमले किए गए थे, इसके अलावा दो दर्जन से अधिक दलितों के घर को जला दिया गया था.
इस मामले में इससे पहले ही दिल्ली की निचली अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिनके अलावा 17 और लोगों को आज दिल्ली हाइकोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है.
दरअसल, घटना 8 साल पुरानी है जब अप्रैल 2010 में हरियाणा के मिर्चपुर इलाके में 70 साल के दलित बुजुर्ग और उसकी बेटी को जिंदा जिला दिया गया था. जिसके बाद गांव के दलितों ने पलायन कर लिया था.
इस मामले में दंगा भड़काने के 7 आरोपियों को डेढ़ साल की सजा मिली और एक वर्ष के प्रोबेशन पर 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था जबकि 82 आरोपियों को बरी कर दिया था.