मध्यप्रदेश में दो साल की मासूम बच्ची का बलात्कार करने वाले दरिंदे को अदालत ने सुनाई फांसी की सज़ा

मध्यप्रदेश के छतरपुर में दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को अदालत ने मात्र 26 दिन में ही दोषी करार देने के बाद फांसी की सज़ा सुना दी

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दो साल की मासूम बच्ची के साथ 24 अप्रैल 2018 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी का नाम तौहीद है. जिसने उस रात करीब साढ़े दस बजे बच्ची के साथ उसके घर में घुसकर उस वक्त रेप किया था, जब वह घर में अकेली सो रही थी.

बच्ची की मां के मुताबिक वह घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जब वो घर में गई तो उसने तौहीद को बच्ची के साथ रेप करते देख लिया था और चिल्लाकर मोहल्ले के लोगों को बुलाया था. इसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था.

बच्ची की मां ने छतरपुर के राजनगर थाने में मामला दर्ज कराया था. जांच के बाद आईपीसी की धारा 449, 450, 376क, ख और पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर किए गए थे. पुलिस के मुताबिक DNA रिपोर्ट में भी आरोपी के कपडों पर बच्ची के खून लगे होने की पुष्टि हुई थी.

कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आरोपी तौहीद को कोर्ट ने दोषी करार दिया और आरोपी को संशोधित पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के तहत फांसी की सजा सुनाई गई. आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई थी ताकि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत इकठ्ठा कर उसे अदालत के सामने पेश किया जा सके.

एसपी विनीत खन्ना के मुताबिक मामले में टीम ने जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया, उसे ध्य़ान में रखते हुए टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा.

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