बच्चों की गवाही ने दिलाई उनके सामने माँ पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाले कातिल पिता को सज़ा


अपने बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल डालकर आग के हवाले करने वाले हत्यारे पति की सज़ा का आधार उन मासूम बच्चों की गवाही ही बना. शराब पीने के लिए रुपये देने से मना करने पर पति ने पत्नी को बच्चों के सामने ही जिंदा जला दिया। पत्नी पर केरोसिन तेल डालकर आग के हवाले करने वाले हत्यारे पति के खिलाफ निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। पिता के खिलाफ उसके तीन बच्चों की गवाही ही सजा का आधार बनी।

बच्चों की गवाही ही काफी है

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि दोषी याचिकाकर्ता को सजा बरकरार रखने के लिए उसके तीनों बच्चों की गवाही ही काफी है। पीठ ने कहा कि जिरह के दौरान तीनों बच्चों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बयान दिया और उनके बयान में कोई विरोधाभास नहीं है।

 

मुआवजा देने का आदेश 

पीठ ने कहा कि सभी साक्ष्य व सबूतों को ध्यान में रखते हुए पीठ निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को सही ठहराती है। पीठ ने निचली अदालत द्वारा लगाए गए 25 हजार के जुर्माने की धनराशि बच्चों को बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए। साथ ही दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह परीक्षण करे कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत बच्चों को कितना मुआवजा दिया जा सकता है।

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