ऑड-ईवन: AAP सरकार को NGT का फिर झटका, महिलाओं और टू वीलर्स को राहत की याचिका खारिज
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को महिलाओं और दो पहिया वाहनों को दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना से बाहर रखने से इनकार कर दिया और दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को तत्काल सड़कों से हटाने का आदेश दिया। हरित पैनल ने शहर की सरकार से मंगलवार को ही सबसे प्रदूषित इलाकों की पहचान कर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले और आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली कंपनियों के ही संचालन को अनुमति दी।
एनजीटी ने 11 नवंबर के अपने आदेश में सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय की समीक्षा के लिए सोमवार शाम हरित पैनल का दरवाजा खटखटाया था। एनजीटी के मंगलवार को अपने आदेश में संशोधन से इनकार किए जाने के बाद शहर की सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के समक्ष पेश अपने आवेदन में कहा था कि अधिकरण को गत 11 नवंबर को दिए अपने आदेश में संशोधन करना चाहिए।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर आवेदन में योजना से महिला चालकों को छूट देने की मांग करते हुए कहा गया था कि इससे महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसने मांग की कि एक साल के लिए छूट की अनुमति दी जाए, जब तक सरकार लाखों यात्रियों से निपटने के लिए दो हजार बस नहीं खरीद लेती है। सरकार के आवेदन में कहा गया था कि योजना को लागू करने से दोपहिया चालकों को काफी परेशानी होगी। इससे महिला चालकों की सुरक्षा भी प्रभावित होगी।