इंस्टैंट ट्रिपल तलाक फैसला: तीन तलाक असंवैधानिक करार, छह महीने में केंद्र सरकार को कानून बनाने का आदेश
Triple Talaq Supreme Court Judgement: जस्टिस खेहर ने इंस्टैंट ट्रिपल तलाक पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 3-2 से सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही संसद को छह महीने के अंदर इसपर कानून बनाना होगा। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने र्गिमयों की छुट्टियों के दौरान छह दिन सुनवाई के बाद 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। प्रधान न्यायाधीश खेहर के
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