Unified pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम से कितनी अलग है UPS, जानें कर्मचारियों को कितना होगा फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने UPS (Unified pension Scheme) की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है. आइए आपको बताते हैं OPS (old Pension Scheme), NPS और UPS में कितना अंतर है. यूपीएस (Unified pension Scheme) में कर्मचारियों को मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी. 10 साल से अधिक और 25 साल से कम में रिटायर होने पर अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा. कर्मचारी का 10% योगदान और सरकार का 18.5% योगदान होगा. एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा. ओपीएस की
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