सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर राज्यों द्वारा रिपोर्ट न पेश करने पर जताई नाराजगी, एक हफ्ते का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि 29 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 11 ने भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या और गोरक्षा के नाम पर हिंसा जैसे मामलों में कदम उठाने के शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने के बारे में रिपोर्ट पेश की है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ ने ऐसा नहीं करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रिपोर्ट पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्होंने एक हफ्ते
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