उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं, उपद्रवियों से वसूली जाएगी नुकसान की रकम
उत्तराखंड में उपद्रव करना लोगों को अब महंगा पड़ेगा. सरकार अब दंगाइयों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है. उत्तराखंड में उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिए जल्द कानून अस्तित्व में आ जाएगा. मार्च के महीने में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को लाया गया था. इस अध्यादेश को अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहे मानसून सत्र में विधयेक के रूप में पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद इसे परित कर दिया जाएगा. नुकसान की करनी होगी भरपाई, नहीं तो…!
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