वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ एक्ट की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया. कोर्ट ने साथ ही यह शर्त भी लगाई कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया. कोर्ट ने कहा
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