मणिपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान हिंसक संघर्ष, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, धारा 144 लागू
इंफाल पश्चिम जिले में मणिपुर विश्वविद्यालय में कक्षाओं को शुरू करने की मांग कर रहे लोगों और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच संघर्ष हो गया। जिले में 25 जुलाई से अपराध दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीएफ) की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और मॉक बम का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों की संस्थान में मूक प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कल तीखी बहस हो गई और यह
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