सुप्रीम कोर्ट: एडल्ट्री के लिए सिर्फ पुरुषों को दंडित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने कहा कि व्याभिचार के लिए सिर्फ पुरुष को ही संविधान की धारा 14 के तहत दंड के योग्य मानना समानता के अधिकार का उल्लंघन जान पड़ता है। जोसेफ सिने के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा की पांच सदस्यीय बेंच ने इस मामले को सात सदस्यीय बेंच को भेजने का फैसला किया था लेकिन इस पर सुनवाई के बाद में फैसला करने
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