उत्तराखंड में तीसरी संतान पर भी मिलेगा महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश, उच्च न्यायालय का फ़ैसला
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उत्तराखंड सरकार के मातृत्व अवकाश संबंधी नियम को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के कानून के मुताबिक महिला कर्मचारियों की तीसरी संतान होने की स्थिति में मातृत्व अवकाश देना असंवैधानिक कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि ये नियम संविधान के लेख और उसकी भावना के विरुद्ध है। इस फैसले को जस्टिस राजीव शर्मा की एकल बेंच ने सुनाया। बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश मूल अधिकार कानून के नियम 153 के मुताबिक ये संविधान के आर्टिकल 42 का विरोध करता है।
» Read more