लोकसभा में बलात्कार के अपराध में मृत्युदंड तक की सजा देने समेत सख्त दंड का प्रावधान वाला बिल पेश

लोकसभा में सोमवार को दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पेश किया गया जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार के अपराध में मृत्युदंड तक की सजा देने समेत बलात्कार के अपराध में दोषियों को सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 को पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों
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