आतंकियों के वीडियो देखने और जेहादी साहित्य पढ़ने से कोई आतंकवादी नहीं बन जाता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से वास्ता रखने के आरोपी एक शख्स जमानत दे दी। केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के जमानत न देने के फैसले को एक तरफ रखते हुए आरोपी को जमानत दी। हार्इकोर्ट ने कहा कि आंतकियों के वीडियो देखने या जिहादी साहित्य पढ़ने से ही कोई आतंकवादी नहीं बन जाता है। न्यायमूर्ति एएम शफीक और पी सोमराजन समेत एक खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा- ”जहां तक अपीलकर्ता का सवाल है, उसे इस आधार पर हिरासत में लिया गया है
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