AAP MLA को राहत: आप नेता आशुतोष का ट्वीट- लोकतंत्र के चीरहरण में मोदी जी को महारत
लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराये गये विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने आप विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना को कानून की नजर में गलत बताया और उनकी याचिका वापस निर्वाचन आयोग के पास भेजी जो इस पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया और आप विधायकों को अयोग्य करार देने से पहले उन्हें मौखिक रूप से नहीं सुना गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है
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