DMRC को कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- सुविधा न देने की नीति पश्चिम से लाएं हैं क्या?
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों के अंदर यात्रियों को नि:शुल्क पेयजल और शौचालय की सुविधाएं मुहैया नहीं कराने पर सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की जमकर खिंचाई की और पूछा कि क्या उसे ‘मानवीय समस्याओं की समझ नहीं रह गई है।’ न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और एके चावला के पीठ ने कहा कि क्या आप पानी और शौचालय की सुविधा मुहैया नहीं कराने की नीति पश्चिम से लेकर आए हैं? यहां ट्रैफिक का हाल देखिए। करोड़ों लोग मेट्रो में सफर करते हैं और यदि किसी को मेडिकल
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