गैंगरेप के आरोपियों को मिली जमानत तो अंतरंग तस्वीरों से करने लगे ब्लैकमेल, 5 माह में केस निपटाने का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से कहा कि हरियाणा के एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में दायर अपील का पांच महीने के भीतर निबटारा किया जाए। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि दोषियों की सजा के निलंबन पर पहले लगाई गई रोक उच्च न्यायालय में अपील का निबटारा होने तक प्रभावी रहेगी। न्यायालय सामूहिक बलात्कार के दोषियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस छात्रा की अपील पर
» Read more