सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- दोषी व्यक्ति कैसे दल चला सकता है, कैसे उम्मीदवार चुन सकता है?
उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि कोई दोषी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी कैसे हो सकता है और वह चुनावों के लिए उम्मीदवार कैसे चयनित कर सकता है क्योंकि यह चुनावों की ‘‘शुचिता’’ सुनिश्चित करने के उसके एक फैसले की भावना के विपरीत है। शीर्ष अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दोषियों पर राजनीतिक दल बनाने तथा उसमें पदाधिकारी बनने से जब तक रोक लगाने का अनुरोध किया गया था जब तक वे चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए
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