सोहराबुद्दीन मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगे प्रतिबंध को हाइ कोर्ट ने निरस्त किया और कहा कि पाबंदी अनुचित
प्रेस को समाज पर नजर रखने वाला सबसे शक्तिशाली माध्यम बताते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने आज निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें बहुर्चिचत सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई की कार्यवाही की रिपोर्टिंग या प्रकाशन करने से पत्रकारों को रोका गया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर यह आदेश पारित किया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं-अदालत के रिपोर्टरों के एक समूह और शहर की ‘यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स’-की इस बात पर सहमति जताई कि दंड प्रक्रिया संहिता
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