सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपना मत: जाति का निर्धारण जन्म से होता है, शादी से नहीं बदला जाता
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति की जाति अपरिवर्तनीय है और शादी के बाद भी इसे बदला नहीं जा सकता। यह बात कोर्ट ने एक महिला की नियुक्ति को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कही, जिसने एससी जाति के व्यक्ति से शादी कर 21 साल पहले केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण का लाभ उठाकर शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमएम शांतनागौदार की बेंच ने कहा कि दो दशक स्कूल में काम करने के बाद महिला अब वाइस-प्रिंसिपल
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