PAN CARD को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी, ये है नई डेडलाइन

आधार कार्ड को सरकार धीरे-धीरे सभी जरूरी कामों में अनिवार्य करती जा रही है। सरकार ने एक दिन पहले (7 दिसंबर) ही बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया था। आज 8 दिसंबर को सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है। आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना अगले साल टैक्स जमा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस साल भी जिन लोगों के आधार-पैन लिंक नहीं थे उन्हें भी टैक्स जमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस फैसले से लोगों को राहत मिली है। दरअसल पैन को आधार से लिकं करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगर पैन और आधार में दी गई डिटेल्स में कुछ भी अंतर है तो दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता है। पहले दोनों में डिटेल्स एक जैसी करानी होंगी उसके बाद ही दोनों को लिंक किया जा सकता है।

स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां दिए गए Link Aadhaar पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुल जाएगी।
स्टेप 2: नई विंडो में आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा। यहां जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वह भरनी होंगी। अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो दोनों आसानी से लिंक हो जाएंगे।
स्टेप 3: सभी जानकारी भरने और Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। UIDAI से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी।

SMS से ऐसे करें लिंक: आधार से PAN लिंक करने के लिए आपको अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपना आधार नंबर और फिर उसके बाद अपना पैन नंबर (UIDPN -space- Aadhar no. Pan no.) लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा।

 

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