PMLA केस: लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश को मिली जमानत
विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार को सोमवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि के आधार पर मीसा और शैलेश को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वे अदालत की पूर्वानुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। मीसा और उनके पति अदालती सम्मन पर अदालत में पेश हुए और जमानत अर्जी दी। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वे बेहद गंभीर वित्तीय अपराध में शामिल रहे हैं।
ईडी के वकील अतुल त्रिपाठी ने कहा, ‘‘ऐसे पदों पर आसीन लोग ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं, जो पूर्णतया देश के विरुद्ध है।’’ अदालत ने जब पूछा कि क्या मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने दंपत्ति को गिरफ्तारी किया था, इस पर ईडी ने कहा ‘नहीं’। इस पर अदालत ने ईडी से पूछा, ‘‘फिर आप क्यों चाहते हैं कि अदालत इन्हें हिरासत में ले?’’ अदालत ने आठ फरवरी को मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार, उनकी कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के खिलाफ सम्मन जारी किया था।
वहीं दूसरी तरफ, उच्चतम न्यायालय कार्ति चिदंबरम की उस नई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी सम्मन को रद्द करने का आग्रह किया गया है। कार्ति पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं। नई रिट याचिका में कार्ति ने सम्मन को इस आधार पर चुनौती दी है कि सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ऐसे नोटिस जारी करने का ईडी को कोई अधिकार नहीं है।