PPF अकाउंट को दूसरे बैंक और पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करने का ये है तरीका
आदिल शेट्टी,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), तरह-तरह की सुविधाओं जैसे टैक्स छूट लाभ, आकर्षक ब्याज दर, सुनिश्चित रिटर्न और निवेश सुरक्षा के कारण परम्परावादी निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, लेकिन, PPF की निवेश अवधि 15 साल की होती है जो बाजार में उपलब्ध अन्य निवेश उत्पादों की तुलना में काफी अधिक है। इस अवधि के दौरान आपको सेवा से असंतुष्ट होने, ब्रांच में जाने में असुविधा होने और किसी अन्य शहर में स्थानांतरित होने जैसे कारणों की वजह से आपको अपने अकाउंट को मौजूदा सेवा प्रदाता के पास से किसी अन्य सेवा प्रदाता के पास ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है। आप नामित बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक PPF अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों तरह के अकाउंट होल्डर अपना अकाउंट एक बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से किसी दूसरे बैंक या किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसे ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या है।
ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस: एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मौजूदा ब्रांच में जाना होगा और वहां एक ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अकाउंट ट्रांसफर होने में 1 से 7 दिन का समय लगेगा। यदि आप अपने अकाउंट को एक बैंक या पोस्ट ऑफिस से किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट के साथ-साथ उस बैंक या पोस्ट ऑफिस का पूरा एड्रेस भी सबमिट करना होगा जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाते समय अपना अपडेटेड पासबुक और उसकी एक फोटोकॉपी जरूर साथ ले जाएं।
ट्रांसफर रिक्वेस्ट मिलने के बाद, आपका मौजूदा बैंक या पोस्ट ऑफिस नए बैंक या पोस्ट ऑफिस को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। इसमें अकाउंट की एक सर्टिफाइड कॉपी, ओरिजिनल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म और बकाया बैलेंस (यदि कोई हो) का चेक या DD जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल होंगे। जब नए बैंक या पोस्ट ऑफिस को सभी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तब आपको उस नए बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक नया PPF एप्लीकेशन फॉर्म (फॉर्म A), नॉमिनेशन फॉर्म और ओरिजिनल पासबुक सबमिट करनी पड़ेगी। आपको फिर से KYC प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ सकता है और इस ट्रांसफर प्रोसेस को पूरा होने में लगभग एक महीना लग सकता है।
जानने लायक जरूरी बातें: जब आप एक PPF अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं तब आपके नए अकाउंट को एक जारी अकाउंट माना जाता है इसलिए मैच्योरिटी की अवधि और विथड्रॉल के नियमों में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन, अकाउंट ट्रांसफर होने के बाद आपको एक नई पासबुक दी जाएगी जिसमें आपका बकाया क्रेडिट बैलेंस (यदि कोई हो) होगा। यदि आप अपने PPF अकाउंट को एक बैंक से एक पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस, बैंकों की तरह आपको ऑनलाइन लेनदेन करने या ऑनलाइन बैलेंस चेक करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। इसलिए हर बार पैसे निवेश करने या पैसे निकालने या अपना बैलेंस चेक करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा।