राधे मां की मुश्किलें बढ़ीं, पंजाब एंड हरियाणा HC ने पंजाब पुलिस को दिए FIR दर्ज करने के आदेश
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के बाद स्वयंभू राधे मां पर भी कोर्ट सख्त हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस को राधे मां पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोर्ट ने फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मित्तल ने दायर याचिका में कहा कि राधे मां से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वह उनके खिलाफ न बोलें। सुरेंद्र का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं। अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।
गौरतलब है कि इससे पहले पंचकुला की एक अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से रेप करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त को उन्हें दोषी पाया गया था, जिसके बाद इलाके में भारी हिंसा भड़क गई थी। 36 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। इसके बाद रोहतक की एक जेल में अस्थायी कोर्ट बनाया गया था, जहां राम रहीम को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।