लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से मिली 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत
बेटे की शादी में शामिल होने आए आरजेडी अध्यक्ष और चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव को लंबी अवधि के लिए अंतरिम जमानत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों की जमानत दी है। हालांकि लालू को अभी तक पूरी तरह से जमानत मिली है। इसके लिए हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। अदालत ने लालू यादव को उनकी खराब सेहत को देखते हुए 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव कल (10 मई) शाम ही बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने तीन दिन के परोल पर पटना आए हुए हैं। तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई को पटना में होने वाली है। लालू यादव के ना पहुंच पाने की वजह से यादव परिवार को उनकी गैरमौजूदगी में ही मेंहदी की रस्म करनी पड़ी थी। रांची हाई कोर्ट में लालू यादव के वकील ने बताया कि लालू ने अदालत में अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बता दें कि लालू यादव इस वक्त रांची के रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। लालू यादव किडनी और ह्रदय रोग से पीड़ित हैं। उन्हें शुगर की भी समस्या है। इससे पहले लालू यादव दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे थे।.
Ranchi: High Court grants six weeks provisional bail to former Bihar CM Lalu Prasad Yadav on medical grounds pic.twitter.com/fj8v1Oe2tc
— ANI (@ANI) May 11, 2018
रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दायर अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीस अप्रैल को सीबीआई से लालू यादव की चिकित्सिकीय रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा था। हालांकि देवघर मामले में लालू की नियमित जमानत याचिका 23 फरवरी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। अदालत में लालू को चिकित्सिकीय आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गयी थी जो न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ के सामने आज सुनवाई के लिए आयी।
लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में चाईबासा एवं दुमका कोषागार मामलों में भी अंतरिम जमानत की याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने आज तीनों मामलों में सुनवाई एक साथ करते हुए लालू यादव को राहत दी है। यादव को इन मामलों में रिहाई की तिथि से छह सप्ताह की राहत होगी जिससे वह अपना उचित इलाज करा सकें। परोल के अनुसार उन्हें 14 मई को वापस न्यायिक हिरासत में लौटना था लेकिन अब उन्हें छह सप्ताह बाद जेल वापस लौटना होगा।