महिला उत्पीड़न मामले में रेप पीड़िताओं को 5 लाख, एसिड अटैक में 7 लाख रुपए मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
महिला उत्पीड़न के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 मई) को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप पीड़िताओं को मुआवजा देने वाली योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि अब से रेप पीड़िताओं को मिलेगा। रेप के मामलों में मुआवजे की न्यूनतम रकम पांच लाख रुपए होगी, जबकि एसिड अटैक वाले मामलों में यह राशि न्यूनतम सात लाख रुपए दी जाएगी। सभी राज्यों को इस संबंध में एक हफ्ते के भीतर स्कीम भेज दी जाएगी, जिसके बाद हर राज्य को उसका पालन करना पड़ेगा।
वर्तमान में रेप पीड़िताओं को राज्य सरकारें अपने पैमानों के हिसाब से मुआवजा मुहैया कराती हैं। मसलन किसी राज्य में यह रकम 20 हजार है, जबकि कहीं पर मुआवजा दो लाख रुपए दिया जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पीड़िताओं को मिलने वाली रकम समान हो जाएगी। ऐसे में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।
आपको बता दें कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (एनएलएसए) ने मुआवजे की रकम को रिलीफ पॉलिसी के अंतर्गत तय किया था, जिस पर कोर्ट अपनी सहमति दे दी है। अथॉरिटी ने यह रकम तय करने के लिए केंद्र सरकार के साथ चर्चा की थी, जिसमें फैसला हुआ था कि पीड़िताओं को मुआवजे के रूप में कम से कम पांच लाख रुपए से लेकर सात लाख रुपए दिए जाएंगे।