आरूषि मर्डर केस में तलवार दंपति को फिर से झटका, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है रिहाई के खिलाफ सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के बहुचर्चित आरुषि और हेमराज मर्डर केस में आरोपी डेंटिस्ट दंपति राजेश और नुपूर तलवार को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है।

जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस के.एम. जोसेफ की तीन जजों की बैंच ने कहा कि सीबीआई की अपील पर हेमराज की पत्नी की लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। पिछले साल 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तलवार दंपति को बरी कर दिया था, जिसके बाद हेमराज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने हेमराज की पत्नी द्वारा दायर याचिका को संदर्भित किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अपील को इसके साथ टैग किया जाएगा।

गौरतलब है कि मई 2008 में 14 वर्षीय आरुषि तलवार नोएडा स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। इसके बाद हत्या के संदेह की सुई शुरू में 45 वर्षीय नौकर हेमराज की तरफ चली गई थी, जो घटना के बाद से गायब था, लेकिन दो दिन बाद उसका शव भी घर की छत से बरामद हुआ था।

गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया था कि मौजूदा सबूतों के आधार पर तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

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