श्रद्धा हत्याकांड में आइपीसी की धारा 302 और 201 के तहत आरोपपत्र किया गया दाखिल । आफताब मुख्य आरोपी
मीडीया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को साकेत अदालत में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया।
रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा ये दावा किया कि श्रद्धा वालकर किसी अन्य दोस्त से मिलने गई थी, जो आफताब को पसंद नहीं आया और उसने हिंसक होकर घटना को अंजाम दिया। आफताब पर अपनी सहजीवन साथी श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है।
‘रिपोर्ट के अनुसार .पुलिस ने ये दावा किया कि‘घटना वाले दिन श्रद्धा वालकर अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, जो आफताब को पसंद नहीं आया, जिसके बाद वह हिंसक हो गया और उसने इस घटना को अंजाम दिया।’ पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपपत्र में आरोपी आफताब और मृतका श्रद्धा वालकर के मोबाइल फोन के विवरण (सीडीआर रपट), उनके साझा दोस्तों के वाट्सऐप काल का ब्योरा, आफताब के नार्को जांच व पालीग्राफ टेस्ट की रपटों को शामिल किया गया है।
इसके अलावा अभियोजन ने आफताब-श्रद्धा के दोस्तों, परिजनों, दिल्ली के उनके मकान मालिक व आफताब का इलाज करने वाले एक डाक्टर के बयान को भी शामिल किया है। सूत्रों ने बताया कि महरौली व गुरुग्राम से सटे वन क्षेत्रों से बरामद अवशेषों (हड्डियों) की सत्यापन रपट भी पुलिस ने अपने आरोपपत्र में शामिल की है। अभियोजन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा- जंगलों से बरामद हड्डियां और मृतका की डीएनए रिपोर्ट, जिसमें पुष्टि हुई कि हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, ये सब आरोपपत्र का हिस्सा हैं। इसके अलावा आफताब पूनावाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है।