कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी करार, CBI कोर्ट कल सुनाएगी फैसला

कोलया घोटाले मामले में सुनवाई कर रही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कोयला घोटाले मामले में कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने कोड़ा को आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है। इस मामले में कोर्ट कल यानी गुरुवार को सजा का ऐलान करेगी। सीबीआई की विशेष अदालत के जज भारत पराशर ने पहेल ही सभी आरोपियों को इस मामले में फैसला सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे।

कोड़ा, गुप्ता और एके बसु के अलावा इस मामले में दो पब्लिक सर्वेंट- बसंत कुमार भट्टाचार्या और बिपिन बिहारी सिंह, VISUL के डायरेक्टर वैभव तुलस्यान, कोड़ा के करीबी माने जाने वाले विजय जोशी और सीए नवीन कुमार तुलस्यान भी आरोपी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत जिस मामले में सुनवाई कर रही है वह झारखंड के राजहारा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता-बेस्ड विनि आयरन और स्टील उद्योग (VISUL) को आवंटित करते वक्त हुई गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है।

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Coal scam: Delhi’s Special CBI court holds former Jharkhand CM Madhu Koda, former Coal Secy HC Gupta, former Jharkhand Chief Secy Ashok Kumar Basu & one other as guilty of criminal conspiracy & section 120 B. Sentencing to take place tomorrow.

इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने आठ आरोपियों को कोयला आवंटन घोटाला मामले में समन जारी किया था, लेकिन बाद में उन्हें बेल दे दी गई थी। इन सभी लोगों को आईपीसी की धारा 120-बी (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी), 420 और धारा 409 (सरकारी कर्मचारियों द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत समन जारी किया गया था।

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