अब टैक्सी, ऑटो रिक्शा चलाने के लिए अलग कमर्शियल लाइसेंस जरूरी नहीं, सरकार का बड़ा फ़ैसला

कमर्शियल और पर्सनल कार या बाइक चलाने के लिए अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से लोगों को बहुत राहत मिलेगी। दरअसल सरकार ने कहा है कि अब कमर्शियल और पर्सनल वाहन चलाने के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसमें कुछ कैटेगरी भी होंगी। इसमें सभी कमर्शियल वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। अब टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और दो पहिया चालकों को कमर्शियल लाइसेंस की जरुरत नहीं होगी। बड़ी राहत ये है कि
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