2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका कर दिया खारिज I घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था दावा
2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज कर दिया है। दरअसल पवन गुप्ता ने घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था और इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की है। गैंगरेप के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा
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