लाइव टीवी डिबेट में एंकर ने पूछ लिया ऐसा सवाल, कोर्ट ने सुना डाली तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
अदालत ने टीवी चैनल की महिला एंकर को तीन साल की सजा सुनाई है। एंकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने लाइव शो में शादी से पहले सेक्स करने और मां बनने को लेकर सवाल पूछा था। इसपर कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को उन्हें सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने और महिलाओं को उकसाने का दोषी माना। कोर्ट ने इसके साथ ही एंकर पर दस हजार इजिप्ट पाउंड (33 हजार रुपए) का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अपनी अगली अपील के लिए आजाद रहने के लिए एंकर को ये जुर्माना देना होगा। दरअसल मिस्र के अल-नहर टीवी चैनल की एंकर दोआ सालेह ने अपने शो के शुरुआत में खुद को गर्भवती दिखाते हुए कहा था, ‘अगर वो अपने पति से तलाक लेती हैं तो अपने बच्चे की अकेली गार्जियन होंगी।’ उन्होंने आगे कहा कि भगवान ना करे कि उनके पति की मौत हो जाए तो अपने बच्चे की अकेली मां होगी। इसलिए फिर शादी से पहले मां बनने में हर्ज क्या है?
गौरतलब है कि इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित दर्शकों से भी पूछा था कि विवाह से पहले सेक्स करने और मां बनने के बारे में उनकी क्या राय है? इतना ही नहीं एंकर ने यह भी सुझाव दिया था कि एक औरत अपने पति को तलाक देने से पहले बच्चों के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है। उन्होंने महिलाओं को इसके बारे में सोचने की सलाह भी दी थी। शो के दौरान एंकर ने मिस्र की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि यहां कृत्रिण गर्भ धारण करने पर भी प्रतिबंध है। जबकि दुनियाभर में महिलाएं इस तकनीक से मां बन रही हैं। इसलिए मिस्र में भी ऐसा कानून बने जिससे महिलाएं मां बन सकें।
जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम के बाद एंकर सालेह को तुंरत तीन महीने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में एक वकील अशरफ नाजी ने एंकर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। नाजी के इसी मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एंकर को सजा सुनाई।