Aadhaar Card से जुड़ी ये हैं जरूरी तारीख, जल्द निपटा लें काम नहीं तो हो सकती है बड़ी मुश्किल

केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लगभग हर जरूरी काम में अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स फाइल करने से लेकर नया सिम कार्ड तक खरीदने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। हम आपको आज आधार कार्ड से जुड़ी जरूरी तारीखों के बारे में बताने जा रहे हैं, यह ऐसी तारीखें हैं जिनका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं।

सरकारी स्कीमों के लिए
सरकार ने सरकारी स्कीमों के तहत फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है।

आधार कार्ड से सिम कार्ड लिंक करना
सभी मोबाइल यूजर्स को अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक कराना होगा। मोबाइल कंपनियों ने भी इसके लिए अपने यूजर्स को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी 2018 है। इस दिन तक अगर दोनों को लिंक नहीं किया गया तो सिम कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा। सबसे खास बात कि आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर होंगे सबके अलग अलग लिंक कराना होगा, चाहे वह एक ही कंपनी के क्यों न हों।

आधार को पैन कार्ड से लिंक करना
इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने जरूरी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे। आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया है। अगर दोनों को लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड एक निश्चित समय के बाद अमान्य कर दिया जाएगा।

बैंक और वित्तीय संस्थानों में आधार कार्ड देना

सभी बैंकों से अपने ग्राहकों की केवाईसी करने के लिए कहा गया है। इसके तहत ग्राहक को अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक कराना होगा। वो लोग जिन्होंने लोन लिया है उन्हें भी अपने आधार की जानकारी बैंक में फाइल करनी होगी। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है।

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