सांसदों-विधायकों की वकालत पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: सांसदों और विधायकों को बतौर वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर फैसला सुनाएगी. दरअसल, बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सांसदों और विधायकों को बतौर वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोकने की गुहार लगाई है. याचिका के मुताबिक, बार काउंसिल के विधान और नियमावली के मुताबिक, कहीं से भी वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि वकालत को पूर्णकालिक और एकनिष्ठ पेशा माना गया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष पूछा था कि जिसका जवाब देते हुए एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विधायकी या सांसदी फुल टाइम जॉब नहीं है. साथ ही ये भारत सरकार के कर्मचारी भी नहीं होते हैं.

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