यूपी: बकरीद पर काटी गाय, भैंस और ऊंट तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट, सीज होगी सारी संपत्ति
बकरीद के दिन आज यानि 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में कुर्बानी के नाम पर गाय, सांड, भैंस और ऊंट न काटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश जिले के एसडीएम राशिद खान द्वारा दिए गए हैं। राशिद खान ने कहा है कि अगर कुर्बानी के नाम पर इन जानवरों की हत्या की गई तो उसपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। जिले के सभी पुलिस थानों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी इन जानवरों की हत्या करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर उसपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में जहां पर चल या अचल संपत्ति में इस प्रकार का काम किया जा रहा है तो उसे तुरंत ही जब्त कर लिया जाए।
बता दें कि यूपी सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ईद-उल-जूहा के मौके पर किसी भी प्रतिबंधित जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। इस पर बात करते हुए राशिद खान ने कहा कि हालांकि ऊंट प्रतिबंधित जानवरों की श्रेणी में नहीं आते है लेकिन जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऊंट की बलि देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। खान ने कहा कि एसएचओ को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति त्योहार पर इन जानवरों की हत्या करते हुए पाया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और माशूर सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फिरंगिमहली ने फरमान जारी कर कहा है कि इस बार बकरीद की नमाज़ अता करने के बाद एक दूसरे से गले ना मिलें नमाज़ी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगिमहली ने अपील जारी की है कि बकरीद की नमाज़ के बाद गले न मिलें बल्कि सलामकर के मुबारकबाद दें क्योंकि गले मिलने से स्वाइन फ्लू का ख़तरा है। वहीं शिया मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा है कि गले मिलते वक़्त मास्क लगाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से 66 में स्वाइन फ्लू के मरीज़ मिले हैं।