विवाहेत्तर संबंधों के लिए महिला भी हो जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट में याचिका का केंद्र ने किया विरोध

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके एक याचिका का विरोध किया है। याचिका में ये कहा गया है कि विवाहेत्तर संबंध के मामले में पुरुष और महिला को बराबर का दोषी माना जाए, जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में इंडियन पीनल कोड की धारा 497 के तहत इस अपराध का दोषी उस पुरुष को ही माना जाता है, जिसने किसी ऐसी महिला से यौन संबंध बनाए हों, जो उसकी पत्नी नहीं है। केंद्र ने दायर किया हलफनामा: केंद्र सरकार ने कहा, धारा 497 को शादी
» Read more