‘जबरन सेक्स’ या अप्राकृतिक सेक्स को अपने साथी पर थोपना होगा तलाक लेने के लिए वैध आधार: हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने फैसला दिया है कि विवाह में ‘जबरन सेक्स’ या फिर ‘सेक्स के अप्राकृतिक जरिये को अपनाना और उसे अपने साथी पर थोपना’ तलाक लेने के लिए वैध आधार हैं। अदालत ने इसके साथ ही बठिंडा की एक महिला द्वारा तलाक के लिए दी गई अर्जी को स्वीकार कर लिया है। चार साल पहले एक निचली अदालत ने महिला की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ये महिला को साबित करना होगा कि उसके पति ने उसके साथ ओरल या
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