कंज्यूमर कोर्ट ने फार्मेसी कॉलेज पर ठोका 50 हजार का जुर्माना, बांट रहे थे फर्जी डिग्री
शीर्ष उपभोक्ता शिकायत निपटारा आयोग का कहना है कि कुछ निजी कॉलेज गुमराह करने वाले विज्ञापनों से छात्रों को लुभा रहे हैं। आयोग ने राजस्थान के एक फार्मेसी इंस्टीट्यूट से एक बिना मान्यता वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश देने और अवैध डिग्री प्रदान करने पर एक छात्र को 50 हजार रुपए देने को कहा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने राजस्थान के ‘गोयंका कॉलेज ऑफ फार्मेसी’ से अनिल कुमार कुमावत के शुल्क वापस करने को कहा। आयोग ने संस्थान से मुआवजे के अलावा अदालती खर्चे के रूप में पांच हजार रुपए
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