मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से एक ही दिन में खारिज
मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में एक ही दिन (चार सितंबर) सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से मामले की जांच कराए जाने की मांग उठाई गई थी। कोर्ट ने उन्हें इस बाबत ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने के लिए कहा है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में पुरोहित और अन्य के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक की मांग खारिज कर दी। दरअसल,
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