सुप्रीम कोर्ट का आदेश- गोरक्षकों की हिंसा से निपटने के लिए 13 अक्टूबर तक हर जिले में तैनात करें अफसर, मुआवजा भी दें
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को गौरक्षकों के आतंक से निपटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकारें 13 अक्टूबर तक हरेक जिले में एक सीनियर पुलिस अफसर की तैनाती करे जो गौ हत्या के नाम पर होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए काम करे और उससे जुड़े सभी मामलों की देखरेख करे। कोर्ट ने राज्य सरकारों से गौहत्या के आरोप में मारे गए या मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी व्यवस्था करने को कहा है। कोर्ट ने
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